
झारखंड के रांची में पत्नी को जला जान लेने का मामला प्रकाश मई आया है। आरोपी पति को उसके मां बाप के साथ उम्रकैद की सजा हुई है। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने मंगलवार को तीनों को उम्रकैद सजा सुनाई। आरोपी पति राजकुमार महतो(32), ससुर धनीराम महतो(58) एवं सास बुधन देवी(54) हैं। अदालत ने उनको पांच-5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
अदालत ने तीनों को 13 अप्रैल को दोषी करार दिया था। तीनों आरोपी घटना के बाद से ही लगातार जेल में हैं। घटना 4 मई 2017 की है। मृतका के भाई ने अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि चार मई की सुबह 5.30 बजे मेरी बहन सोनी देवी के शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
एपीपी वेद प्रकाश ने अदालत में पक्ष रखा।
सोनी की शादी अनगड़ा के लुपुंग गांव निवासी राजकुमार महतो से 2007 में हुई थी। दो साल बाद उसे दहेज के प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुरवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। अप्रैल 2017 में झालसा ने मध्यस्थता से पति-पत्नी को एक किया और मुकदमे को खत्म किया। लेकिन सुलह होने के 15 दिनों बाद ही सोनी को जलाकर मार दिया गया।