क्या होगा झारखण्ड हाई कोर्ट का फैशला, क्या हो पायेगी लालू प्रसाद की जमानत?

चारा घोटाले के लिए सजा सात रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखण्ड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लालू की तरफ से डोरंडा कोषागार में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के साथ ही हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट में सुनवाई से पहले अदालत के आदेश के अनुसार सीबीआई ने अपना पक्ष पेश कर दिया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि लालू की सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है।अब देखना ये है की लालू की सजा आगे बढ़ती है की उन्हें झारखण्ड हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दी जाती है।

सीबीआई ने जमानत का किया विरोध

कोर्ट में दायर शपथपत्र में सीबीआई ने कहा है कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में होगी।

लालू ने इन तर्कों पर लगाई जमानत की गुहार

लालू यादव ने बीमारी, बढ़ती उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है। इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिका में आई त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा सीबीआई को भी जवाब दाखिल करने को कहा था। बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने सजा के खिलाफ होईकोर्ट में अपील दाखिल करने के साथ ही जमानत अर्जी दायर की है।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!