sholay.com को 25 लाख का जुर्माना, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फ़ैशला बोले शोले है भारतीय सिनेमा का इतिहास

भारतीय सिनेमा मे बहुत से फिल्म अपने आप मे ही अलग है। जिन्हे हर कोई पसंद करता है। ऐसी ही एक फिल्म है शोले जो भारतीय सिनेमा मे अपना बहुत बड़ा नाम कमा चुकी है।’शोले’ को भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक आईकॉनिक फिल्म भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह फिल्म अपने आप में एक मील का पत्थर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शोले नाम से अपना बिजनेस चलाने वाले एक शख्स पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शोले फिल्म के निर्माताओं ने इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया था।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ट्रेडमार्क मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें तर्क दिया गया था कि फिल्मों और उनके टाइटल को ट्रेडमार्क कानून के तहत मान्यता दी जा सकती है। जस्टिस सिंह ने इस तर्क को सही ठहराया है।

फिल्म निर्माताओं ने एक शख्स पर दर्ज किया मुकदमा
शोले फिल्म के निर्माताओं ने आरोप लगाया था कि एक व्यापारी ने कई उल्लंघन करते हुए शोले नाम से डोमेन नेम रजिस्टर कराया, शोले नाम से मैगजीन पब्लिश कराई और फिल्म की तस्वीरों वाली चीजों की बिक्री की। व्यापारी ने sholay.com नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, जिसे अमेरिका में रजिस्टर किया गया था।

‘शोले’ आम शब्द नहीं
कोर्ट का कहना है कि शोले आइकॉनिक फिल्म का नाम है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना और इस नाम के गलत इस्तेमाल को रोकना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शोले जैसे टाइटल आम शब्द कहलाए जाने की सीमा को पार गए हैं। इसलिए बिजनेसमैन को शोले फिल्म के निर्माताओं- शोले मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सिप्पी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड- को 25 लाख रुपए देने होंगे। इसके लिए कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को 3 महीने का समय दिया है।

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