18 दिन तक अपहृत युवती के साथ रेप के दोषी रशीद अंसारी को 20 साल की सजा

बोकारो में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह के कोर्ट ने मंगलवार को रेप को अंजाम देने वाले युवक को सजा सुनाई गयी। 18 वर्षीय अपहृत युवती के दुष्कर्म में दोषी रशीद अंसारी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गयी है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना के साथ 20 साल की सजा सुनाई है। 20000 रूपया जुर्मना पीड़िता को दिया जाएगा।
सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने यह जानकारी दी है। घटना चंदनकियारी थाना क्षेत्र में सात अप्रैल 2014 की है। सुबह शौच के लिए घर से निकली युवती का दोषी युवक ने अपहरण कर लिया था। युवती को ऑटो में बैठाने के बाद नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इधर परिजन दिन भर खोजबीन के उपरांत थाने में गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराए। जब इस बात का इल्म हुआ कि दोषी युवक ने युवती का अपहरण किया है तो 14 अप्रैल को चंदनकियारी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
18 दिन हैवानियत : जब युवती को होश आया तो वो ओडिशा में एक कमरे में खुद को कैद पाया। दोषी ने युवती को उक्त कमरे में नजरबंद कर 18 दिन हैवानियत की। इस बीच गुप्त सूचना पर चंदनकियारी पुलिस ने 26 अप्रैल 2014 को पीड़िता के साथ दोषी युवक को गिरफ्तार कर बोकारो ले आई। पीड़िता ने कोर्ट में 164 के बयान में यह बात बताया कि दोषी युवक ने नजरबंद कर 18 दिनों तक दुष्कर्म किया। फिर कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में विचरण शुरू होने के बाद शातिर 14 सितंबर 2018 को फिर से फरार हो गया। फरार होने पर फोर्ट ने दोषी युवक के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जिसके आधार पर पुलिस ने तीन मई 2022 को उसे गिरफ्तार कर पुन: कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया था।