झारखण्ड में हुआ शराब निति में सुधर, जानें क्या क्या होंगे बदलाव

रांची | झारखंड में अब शीशे की बोतल मे ही शराब बिकना शुरू जायेगा। नई शराब नीति में इसे शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में नई नीति को मंजूरी मिल गई।  बैठक में नगर परिषद की बैठक संचालन नियमावली और कुर्मी को करमी  में शामिल करने समेत कुल 72 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।

75 के बदले अब मात्र 5 गोदाम

उत्पाद सचिव विनय चौबे ने बैठक में बताया कि राज्य में शराब की गोदामों की संख्या 75 है। नई नीति के तहत वह घटकर 5 की जाएगी। ये गोदाम प्रमंडल वार होंगे। इन्हें जेएसबीसीएल चलाएगा। खुदरा दुकानों की संख्या 750 से बढ़कर 15 सौ हो जाएगी। इन्हें चलाने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी जाएगी। इस पर उत्पाद विभाग को नियंत्रण रखना होगा।

ऐसे रुकेगी तस्करी

नई शराब नीति में तस्करी को रोकने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।  शराब अब शीशे की बोतल में बिकेगी। हर बोतल पर होलोग्राम का निशान होगा।  इससे पता चलेगा कि उत्पादन कहां हुआ और किस गोदाम से निकली है। यह भी पता चल जाएगा कि कहां जाना है। इन जानकारियों से शराब के दाम का भी पता चल सकेगा। साथ ही कोई ज्यादा कीमत नहीं ले सकेगा। इससे राज्य के बाहर खासकर बिहार में झारखंड की शराब की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

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