जानें पंचायत चुनाव में मुखिया पद और ग्राम पंचायत के सदस्य प्रचार के लिए कितनी गाड़ियों का कर सकते है इस्तेमाल

पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी अधिकतम दो वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है । मतदान के दिन भी वे इतने ही वाहनों का उपयोग कर पाएंगे । वहीं, ग्राम पंचायत के सदस्य के प्रत्याशियों को वाहन इस्तेमाल की अनुमति प्रचार के लिए नहीं दी गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मई माह में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जानेवाले अधिकतम वाहनों की संख्या तय कर दी है।
प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से लेनी होगी। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मैकेनाइज्ड वाहन द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे और न ही इस पद के प्रत्याशी मतदान के दिन किसी वाहन का उपयोग कर सकेंगे।
वहीं, ग्राम पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए मात्र दो वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह, पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमणहेतु मात्र दो वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिनभ्रमण हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम चार वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग हेतु प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से अनुमतिप्राप्त करनी होगी।