
रांची: झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गयी है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के पद आरक्षित नहीं रहेगा और उसे अनारक्षित के रुप में मानते हुए चुनाव होगा. वहीं महिला एवं अन्य लोगों का आरक्षण पहले जैसा ही होगा । जारी अधिसूचना में बताया गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों और झारखंड पंचायत राज निर्वाचन नियमावली 2001 की धारा 16 के अलोक में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद अधिसूचित किये जाते हैं.
वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है. झारखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम प्रेषित करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मालूम हो कि आरक्षण संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्वाचन आयोग के अनुरोध के अलोक में राज्य सरकार के पास विचाराधीन था.
जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के गजट में अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथावत रुप में जिसके लिए जो पद अधिसूचित हो उसे खुली श्रेणी में सीटों के रुप में मानते हुए त्रिस्तरीय आम निर्वाचन में नाम निर्देशन से लेकर सभी निर्वाचन प्रक्रिया की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी.
विभाग के इस सूचना के साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और उसी के अनुसार प्रत्याशी सीटों को लेकर तैयारी शुरू करेंगे. हलांकि पंचायती राज विभाग ने फिलहाल तारीखों की घोषणा नहीं की है लेकिन उम्मीद जतायी जा रही है कि जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी. लेकिन मिली जानकारी के अनुसार मई के महीने में चुनाव संपन्न हो सकता है व जून के माह में परिणाम जारी होगा.