JHARKHAND

झारखण्ड हाई कोर्ट : 66 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को मिली जमानत

लालू प्रसाद यादव अपने जमानत को लेकर काफी दिन से झारखण्ड हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। आज लालू प्रसाद को झारखण्ड हाई कोर्ट ने आज जमानत दे दी है । जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज सुनवाई हुई। लालू को 66 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज जमानत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में दलील दी गई कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है।

जमा करने होंगे 10 लाख रुपए

हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लालू को सशर्त जमानत दी है। इसके चलते उन्हें CBI कोर्ट की ओर से सजा के साथ मुकर्रर की गई जुर्माना राशि की आधी राशि कोर्ट में जमा करनी होगी।

3 शर्तों पर मिली बेल

लालू को 3 शर्तों पर बेल मिली है। इसमें 10 लाख के निचले मुचलके की राशि जमा करने के साथ-साथ जमानत के दौरान हाई कोर्ट से परमिशन लिए बिना देश नहीं छोड़ना शामिल है। साथ ही वह अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदल सकते हैं।

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