JHARKHAND

झारखंडः बंधु तिर्की पर मनी लाउंड्रिंग का केस, कर सकती है ईडी

आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज। सीबीआई ने आय से अधिक मामले में इस संबंध में ईडी से पत्राचार किया है।

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने ईडी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले से जुड़ी जजमेंट कॉपी मिल गयी है। इसके साथ ही इस जजमेंट के ही आलोक में उचित कानूनी कार्रवाई ईडी कर पायेगी , इसे लेकर नोट भेज दिया गया है। गौरतलब है कि सीबीआई या अन्य एजेंसियों के द्वारा आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों में ईडी जजमेंट में दोषी पाए गए लोगों, चार्जशीटेड आरोपियों पर मनी लाउंड्रिंग के तहत केस कर सकती है। इस तरह के अपराध के मामलों में ईडी अलग से केस भी दर्ज करती है।

स्पीकर व डीसी को भी भेजी गई है आदेश की कॉपी

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, आय से अधिक संपत्ति में बंधु तिर्की के दोषी पाए जाने के मामले में एजेंसी ने विधानसभा के स्पीकर, भारतीय चुनाव आयोग, झारखंड राज्य के चुनाव आयुक्त व रांची डीसी को भी जजमेंट की कॉपी भेजी है।

सीबीआई ने स्पीकर को जानकारी दी है कि 28 मार्च को स्पेशल ज्यूडिशियल कमिश्नर प्रभात कुमार ने बंधु तिर्की को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा चुनायी है। बंधु तिर्की को अदालत ने तकरीबन 7 लाख रुपये आय से अधिक पाए जाने के मामले में दोषी पाया था। इसके बाद सजा सुनायी थी। इस तरह के अपराध के मामलों में ईडी अलग से केस भी दर्ज करती है।

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