
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर जारी अधिसूचना के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत नगर निगम एवं नगर पंचायतों को छोड़कर बाकी शेष ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू किया गया है। इसी आलोक में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त, नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार कक्ष में प्रेस मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ । जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किए गए तैयारियों के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि झारखंड के राज्यपाल, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 66 की उपधारा 4 के अधीन निर्गत की गई पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 729 रांची द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को 4 चरणों में मतदान सम्पन्न कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि दिनांक 14 मई को प्रथम चरण, दिनांक 19 मई को द्वितीय चरण, दिनांक 24 मई को तृतीय चरण एवं दिनांक 27 मई को चतुर्थ चरण अर्थात कुल 4 चरणों में मतदान संपन्न किया जाएगा।
प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जिले में कुल चार चरणों में मतदान संपन्न कराया जाएगा। प्रथम प्रथम चरण में जमुआ, गिरिडीह एवं गांडेय प्रखंड में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में गावा, तीसरी, देवरी एवं बेंगाबाद प्रखंड में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय चरण में धनवार, बिरनी, सरिया तथा चतुर्थ चरण में डुमरी, पीरटांड़, बगोदर में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के नियम 36 के उपबंधो के कार्यान्वयन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड द्वारा चार चरणों में क्रमश अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 एवं अनुसूची 4 में निर्वाचन क्षेत्रों में उप निर्वाचन के संबंध में निम्नरूपेण में चार चरणों के लिए प्रकरणों को नियत करता है।
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर समाहर्ता, आईएएस प्रशिक्षु, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता एवं सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।*