JHARKHAND
बीएसएनएल के पूर्व टीडीएम को भ्रष्टाचार के आरोप में दो साल की सजा

भ्रष्टाचार के आरोप में बीएसएनएल हजारीबाग के तत्कालीन टीडीएम पटना के राजीवनगर निवासी अमोद कुमार (59) को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने दो साल की सजा सुना दी है। इसमें संलिप्त एक अन्य आपूर्तिकर्ता अनिल कुमार सिंह को भी दोषी करार देकर दो साल की सजा सुना दी है।
अमोद पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी है। जबकि आपूर्तिकर्ता पर 50 हजार का दंड लगा है। राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त जेल में सजा काटनी होगी। अमोद पर पद का दुरुपयोग करते हुए 2002 में सामान खरीद में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप था। वहीं, सुनवाई के दौरान एक आरोपी बीएसएनएल के अधिकारी दशरथ प्रसाद शर्मा का निधन हो चुका है। घोटाले को लेकर सीबीआई ने 2006 में केस दर्ज किया था। बता दें कि इससे पहले भी अमोद को भ्रष्टाचार के और दो मामले में सजा हुई है।