लालू प्रशाद की जमानत टली, हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के ना बैठने से टली जमानत

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिली। झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन, जज के नहीं बैठने से लालू की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगले हफ्ते लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में सीबीआइ कोर्ट से रिकार्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था। चारा घोटाला के करीब 65 ट्रंक दस्तावेज हाई कोर्ट पहुंचाया गया है। अगली सुनवाई पर लालू प्रसाद की ओर से जमानत दिए जाने पर बहस की जाएगी।

लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माना वाले सीबीआइ कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। इसके साथ ही उनकी ओर से जमानत के लिए भी आवेदन दिया गया है। लालू की ओर से जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारी होने का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में बिता दी है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआइ भी अदालत में लालू की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेगी।

लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टली

बता दें कि सीबीआइ कोर्ट के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चारा घोटाले के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिल पाई है। झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत पर शुक्रवार को दिन के 11 बजे सुनवाई होनी थी। लेकिन जज के अनुपस्थित रहने के कारण लालू की जमानत पर फैसला नहीं हो सका।

सुनवाई टली तो राबड़ी आवास पर सन्नाटा

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद लालू यादव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट (Ranchi High Court) से गुहार लगाई है। एक अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन किन्हीं वजहों से सुनवाई टल गई। इस जानकारी के बाद पटना स्थित राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा रहा। अभी लालू यादव दिल्ली AIIMS में एडमिट हैं, पिछले दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची रिम्स से एम्स भेजा गया था।

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