शादी के 61 दिन बाद पति की हत्या, प्रेमी के साथ रहना चाहती थी कंचन मिलकर पति को मार डाला, अब हुई उम्र कैद की सजा

हजारीबाग : जिला सत्र न्यायाधीश छह कशिका एम कुमार ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक पत्‍नी ने अपने ही पति की साजिश रचकर हत्या करा दी है। इसमें उसके प्रेमी ने उसका साथ दिया है।

हत्‍या के जुर्म में अब जेल में कटेगी में पूरी जिंदगी

नवविवाहिता कंचन कुमारी पिता खेमन महतो, (ग्राम चुंबा, गिद्दी) व उसके प्रेमी हत्यारा शिवानंद प्रसाद पिता जयनंदन महतो (गुरुचट्टी बड़कागांव) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को विकास कुमार की हत्या का दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 34 के तहत आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

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